🏛️ गुजरात सरकार का बड़ा फैसला: राशन कार्ड पर नया नियम

By MyLPG

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गुजरात सरकार का नया आदेश – राशन कार्ड केवल अनाज और गैस के लिए मान्य

गुजरात में राशन कार्ड अब पहचान (Identity) या निवास प्रमाण (Address Proof) के रूप में मान्य नहीं होगा। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस संबंध में 13 अक्टूबर 2025 को परिपत्र जारी किया।

इस नए आदेश के अनुसार, राशन कार्ड का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं के तहत सस्ते अनाज और गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ही किया जाएगा।


🔹 राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश

इस परिपत्र में राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह निर्णय दो मुख्य कारणों पर आधारित है:

  1. केंद्र सरकार का आदेश:
    भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015 की धारा 4(6) के अनुसार, “Ration Card shall not be used as a document of identity or proof of residence.”
  2. गुजरात सूचना आयोग का आदेश:
    5 अगस्त 2025 को गुजरात सूचना आयोग ने राज्य सरकार को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का सुझाव दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने राशन कार्ड के उपयोग को सीमित करने का फैसला लिया।

🔹 राशन कार्ड का नया प्रयोग

राशन कार्ड अब केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मान्य रहेगा:

  • सस्ते अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए।
  • गैस जैसी आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए।

सरकारी या गैर-सरकारी कार्यों में पहचान या पते के प्रमाण के लिए अब आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), पासपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेजों का प्रयोग करना होगा।


🔹 आदेश की अहमियत

उप सचिव अमित संगाड़ा के हस्ताक्षर से जारी यह परिपत्र राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू किया गया। यह बदलाव राशन कार्ड के दुरुपयोग को रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

इससे नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी योजनाओं के अलावा किसी भी पहचान या पते के लिए वे मान्य दस्तावेजों का ही उपयोग करें।

🙋‍♀️ FAQs

Q.1. गुजरात में राशन कार्ड अब किस लिए मान्य होगा?

Ans. अब राशन कार्ड केवल सस्ते अनाज, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए मान्य होगा।

Q.2. क्या राशन कार्ड पहचान या पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है?

Ans. नहीं, अब इसे पहचान या निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Q.3. पहचान या पते के लिए कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?

Ans. आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) या पासपोर्ट मान्य होंगे।

Q.4. आदेश कब से लागू होगा?

Ans. यह आदेश राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और जिला आपूर्ति अधिकारियों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू है।

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